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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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Hazaribagh News: खास महाल लीजधारियों के लिए बड़ी खबर, 15 अगस्त तक लीज नवीकरण आवेदन जमा करना अनिवार्य

हजारीबाग खास महाल लीजधारियों के लिए 15 अगस्त तक आवेदन जमा करना अनिवार्य। पढ़ें लीज नवीकरण व नामांतरण की पूरी रिपोर्ट।
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Hazaribagh News: खास महाल लीजधारियों के लिए जिला प्रशासन का अंतिम अल्टीमेटम; 15 अगस्त तक आवेदन जमा करना अनिवार्य

हजारीबाग (News Prahari Desk): सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, समाहरणालय भवन हजारीबाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (संख्या: 484/28.07.2026) के अनुसार, हजारीबाग खास महाल प्रकोष्ठ ने जिले के सभी खास महाल लीजधारियों और उनके वैध उत्तराधिकारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लीजधारियों का लीज नवीकरण या नामांतरण लंबित है, वे 15 अगस्त 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन अनिवार्य रूप से जमा करें।

Hazaribagh Khas Mahal Cell notice for lease renewal and mutation application submission by August 15

31 मार्च 2008 को समाप्त हो चुकी है अधिकांश लीज की अवधि

​हजारीबाग खास महाल क्षेत्र के नियमों के अनुसार, लीज भूमि का आवंटन प्रत्येक 30 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है। सरकारी आंकड़ों और रिकॉर्ड्स के अनुसार, हजारीबाग जिले के अधिकांश खास महाल लीजधारियों की लीज अवधि 31 मार्च 2008 को ही समाप्त हो चुकी है।

​इसके बावजूद, लंबे समय से कई मूल लीजधारियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अगले 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण से संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं कराई गई है। दस्तावेज जमा न होने के कारण खास महाल प्रकोष्ठ में बड़े पैमाने पर मामले लंबित पड़े हुए हैं।

इन प्रक्रियाओं के लिए मांगे गए हैं आवेदन

​खास महाल प्रकोष्ठ ने स्पष्ट किया है कि लीजधारियों अथवा उनके वैध वारिसों को निम्नलिखित कार्यों के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे:

  1. लीज नवीकरण (Lease Renewal): अगले 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज का नवीनीकरण।
  2. नामांतरण एवं उत्तराधिकारी नामांतरण (Mutation & Inheritance Mutation): मूल लीजधारक के निधन के पश्चात वैध वारिसों के नाम पर जमीन का नामांतरण।
  3. हस्तांतरण एवं प्रयोजन परिवर्तन (Transfer & Land Use Change): लीज भूमि के हस्तांतरण या उसके आवासीय/व्यावसायिक उपयोग के परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया।
  4. बंदोबस्ती एवं वंशावली (Settlement & Genealogies): वंशावली सत्यापन और वैध बंदोबस्ती से जुड़े आवश्यक कागजात।

15 अगस्त 2026 तक का दिया गया समय

​जिला प्रशासन और खास महाल प्रकोष्ठ ने सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील की है कि वे समय-सीमा का गंभीरता से पालन करें। सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों, वंशावली, पूर्व लीज कागजात और पहचान पत्रों के साथ अपना आवेदन 15 अगस्त 2026 तक खास महाल प्रकोष्ठ, हजारीबाग में जमा कर दें।

​प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा होने से लंबित मामलों का त्वरित और सुचारू निष्पादन संभव हो सकेगा। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने वाले लीजधारियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

Information and Public Relations Office, Collectorate Hazaribagh (Press Release No: 484/28.07.2026)

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