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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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Hazaribagh Municipal Corporation Raid on Commercial RO Water Plants: One Sealed

हजारीबाग नीलांबर-पीतांबर चौक के पास अवैध कमर्शियल RO वाटर प्लांटों पर नगर निगम का छापा। एक प्लांट सील, दूसरे पर ₹5000 जुर्माना। 15 दिनों का अल्टीमेटम।
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​नीलोंबर-पीतांबर चौक के पास कमर्शियल RO प्लांटों पर नगर निगम का छापा: एक प्लांट सील, दूसरे पर 5 हजार का जुर्माना; 15 दिनों का अल्टीमेटम

हजारीबाग: नगर आयुक्त के निर्देशानुसार बुधवार, 22 जुलाई 2026 को हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नीलांबर-पीतांबर चौक के समीप संचालित दो कमर्शियल आर.ओ. (RO) वाटर प्लांटों पर नगर निगम की टीम ने औचक छापेमारी की।

Hazaribagh News: नीलांबर-पीतांबर चौक पर अवैध RO Water Plant पर छापा! एक सील, दूसरे पर जुर्माना।


​इस दौरान दोनों प्लांटों में बिना अनुमति संचालन और जल उपचार मानकों की अनदेखी पाई गई, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए निगम अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की।

मानकों की अनदेखी: एक प्लांट सील, दूसरे पर लगा जुर्माना

​निगम टीम द्वारा की गई जांच के दौरान निम्नलिखित गंभीर अनियमितताएं पाई गईं:

  • बिना लाइसेंस संचालन: दोनों कमर्शियल आर.ओ. प्लांट संचालकों के पास नगर निगम से संचालन से संबंधित कोई वैध अनुमति (परमिशन) या लाइसेंस नहीं पाया गया।
  • मानकों का उल्लंघन: प्लांटों में आर.ओ. जल उपचार संयंत्रों के निर्धारित न्यूनतम मानक स्तर का पालन नहीं किया जा रहा था।

की गई प्रशासनिक कार्रवाई:

  1. ​नियमों का उल्लंघन करने पर एक प्लांट संचालक पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया।
  2. ​दूसरे संचालक के आर.ओ. प्लांट को तत्काल प्रभाव से ताला लगाकर सील कर दिया गया।

​नगरपालिका अधिनियम एवं नियमावली के तहत अनिवार्य नियम

​यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 204 एवं 209 के प्रावधानों तथा आर.ओ. वाटर उपचार संयंत्र संचालन एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2024 के आलोक में की गई है।

​नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि:

  • ​हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी कमर्शियल आर.ओ. जल उपचार संयंत्रों के लिए नगर निगम से लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त करना अनिवार्य है।
  • ​आर.ओ. वाटर प्लांट के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) शुल्क ₹5,000 निर्धारित है।
  • ​इसका वार्षिक नवीकरण (Renewal) शुल्क ₹20,000 तय किया गया है।

​नगर आयुक्त की अपील और 15 दिनों की चेतावनी

​नगर आयुक्त ने जिले के सभी आर.ओ. वाटर प्लांट संचालकों से अपील की है कि वे 15 दिनों के भीतर नगर निगम से अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त कर लें। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना वैध लाइसेंस के संचालन पाए जाने पर भविष्य में और भी सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

छापेमारी टीम में शामिल अधिकारी:

इस कार्रवाई में सहायक नगर आयुक्त अनिल पांडे, सिटी मैनेजर उपेंद्र कुमार, जल तकनीकी विशेषज्ञ अरुण बाउरी, तहसीलदार उदय नारायण सिंह, मार्शल बबलू कुमार एवं अन्य निगम कर्मी उपस्थित थे।

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