नई दिल्ली:
देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों और धरनों के स्थलों को लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा जारी नए स्टैंडिंग ऑर्डर (संख्या: L&O/48/2026) के अनुसार, अब ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या धरने का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
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| Delhi Police Standing Order prohibiting protests at Jantar Mantar and notifying new venues. (Photo: News Prahari) |
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डी-नोटिफाइड (अधिसूचना समाप्त) कर दिया है। यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसे नागरिकों के प्रदर्शन के अधिकार के लिए वैकल्पिक और उपयुक्त स्थलों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
प्रदर्शन के लिए तय किए गए 3 नए स्थान:
गृह मंत्रालय समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली पुलिस ने शहर में विरोध प्रदर्शनों के लिए तीन नए स्थान अधिसूचित किए हैं:
- रामलीला मैदान
- बुराड़ी ग्राउंड
- सीबीडी ग्राउंड (ईस्ट दिल्ली)
जल्द जारी होगी नई SOP
दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन तीनों निर्धारित स्थलों पर धरना या प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित और विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अलग से जारी की जाएगी। यह नया आदेश 28 अप्रैल 2022 के पुराने स्टैंडिंग ऑर्डर को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
प्रशासन के इस कदम से नई दिल्ली के वीआईपी और लुटियंस जोन में ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
नोट (न्यूज़ प्रहरी संपादकीय): यह समाचार दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आधिकारिक स्टैंडिंग ऑर्डर पर आधारित है।

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