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Editor EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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हजारीबाग: MVI बिरसु सिंह ने कर्मचारियों को दी सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग, हिट एंड रन मुआवजा योजना पर भी किया जागरूक।

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में सड़क सुरक्षा की पाठशाला, MVI बिरसु सिंह ने सिखाए जीवन रक्षा के गुर

"नियम चालान के लिए नहीं, जान बचाने के लिए पालें": एमवीआई बिरसु सिंह ने हिट एंड रन मामलों की सरकारी सहायता पर भी दी जानकारी।

नरेश सोनी प्रधान सम्पादक।

हजारीबाग, 12 मई 2026: सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, हजारीबाग के कार्यालय में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मोटर यान निरीक्षक (MVI) श्री बिरसु सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कर्मचारियों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति प्रेरित किया।
सुरक्षित ड्राइविंग

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:


सुरक्षा कवच: हेलमेट और सीट बेल्ट को कानूनी औपचारिकता के बजाय जीवन रक्षक कवच के रूप में अपनाने पर जोर।

तकनीकी प्रशिक्षण: आईटी सहायक अरविंद कुमार द्वारा वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से लेन अनुशासन और आपातकालीन वाहन नियंत्रण का लाइव डेमो।

मुआवजा जागरूकता: हिट एंड रन (राजवीर) मामलों में पीड़ित परिवारों को मिलने वाली सरकारी वित्तीय सहायता की प्रक्रिया की जानकारी।

सामूहिक शपथ: यातायात नियमों के पालन और समाज में जागरूकता फैलाने हेतु सभी कर्मचारियों द्वारा ली गई शपथ।
क्या आप जानते हैं?

हिट एंड रन (अज्ञात वाहन की टक्कर) मामले में सरकारी सहायता और मुआवजे के लिए आप सीधे जिला सड़क सुरक्षा सेल (District Road Safety Cell) में आवेदन कर सकते हैं। यह आपका संवैधानिक अधिकार है।

दुर्घटनाओं से बचाव के लिए तकनीकी प्रशिक्षण


सत्र के दौरान एमवीआई बिरसु सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों और उनके निवारण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाले सुरक्षा कवच हैं। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा विभाग के आईटी सहायक श्री अरविंद कुमार ने वीडियो प्रेजेंटेशन और लाइव डेमो के माध्यम से सुरक्षित ड्राइविंग तकनीक, लेन अनुशासन और आपातकालीन परिस्थितियों में वाहन नियंत्रण की जानकारी साझा की।

हित एंड रन मामले और सरकारी मुआवजा योजना


कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण जनहितकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी रहा। कर्मचारियों को राजवीर (Hit and Run) मामलों में मिलने वाली वित्तीय सहायता और इसकी मुआवजा प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।




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