हजारीबाग: खास महाल लीजधारियों के लिए बड़ी खबर! लीज नवीकरण व नामांतरण हेतु 15 अगस्त तक आवेदन देना अनिवार्य
हजारीबाग। हजारीबाग खास महाल क्षेत्र के लीजधारियों एवं उनके वैध उत्तराधिकारियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा अति महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। हजारीबाग खास महाल प्रकोष्ठ ने स्पष्ट किया है कि जिन लीजधारियों का लीज नवीकरण, नामांतरण या वंशावली से जुड़ा कार्य लंबित है, वे 15 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर दें।
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| हजारीबाग खास महाल लीजधारियों के लिए अंतिम मौका: 15 अगस्त तक जमा करें लीज नवीकरण व नामांतरण का आवेदन |
प्रशासन के इस आदेश के बाद वर्षों से लंबित पड़े लीज नवीकरण के मामलों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद है।
31 मार्च 2008 को ही समाप्त हो चुकी है अधिकांश लीज की अवधि
खास महाल प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हजारीबाग खास महाल क्षेत्र की लीज भूमि का नियमानुसार प्रत्येक 30 वर्ष में लीज नवीकरण किया जाता है। अधिकांश लीजधारियों की लीज अवधि 31 मार्च 2008 को ही समाप्त हो चुकी है।
इसके बावजूद कई लीजधारियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों द्वारा अगले 30 वर्षों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया है। इनमें शामिल प्रमुख लंबित कार्य:
- लीज नवीकरण (Lease Renewal)
- नामांतरण (Mutation) एवं उत्तराधिकारी नामांतरण
- भूमि हस्तांतरण (Transfer of Lease)
- प्रयोजन परिवर्तन (Change of Purpose)
- बंदोबस्ती एवं वंशावली संबंधी आवेदन
आवश्यक कागजात जमा नहीं होने के कारण खास महाल प्रकोष्ठ में लीज नवीकरण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थी।
समय-सीमा के भीतर आवेदन जमा करने की अपील
खास महाल प्रकोष्ठ ने ऐसे सभी लीजधारियों एवं उनके वैध उत्तराधिकारियों से अंतिम अपील की है कि जिनका भी लीज नवीकरण या नामांतरण का कार्य अब तक लंबित है, वे 15 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से अपना आवेदन-पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ खास महाल प्रकोष्ठ, हजारीबाग में जमा कराएं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर लीज नवीकरण प्रक्रिया को पूर्ण कराने में सहयोग करें, ताकि सभी लंबित मामलों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन किया जा सके।
- Source of Information: सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय (IPRD), समाहरणालय भवन, हजारीबाग (प्रेस विज्ञप्ति संख्या: 500/03.08.2026/हजारीबाग)
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