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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने ली अपराध समीक्षा बैठक, महिला अपराधों के 60 दिन में निष्पादन और दागियों पर सीसीए लगाने का कड़ा निर्देश

हजारीबाग में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित। पोक्सो व महिला अपराध के मामले 60 दिन में निपटेंगे, जेल से छूटे अपराधियों पर रखी जाएगी नजर।
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हजारीबाग में अपराध समीक्षा बैठक: महिला अपराधों का 60 दिनों में होगा निष्पादन, संगठित गिरोहों पर सीसीए और गुंडा पंजी में दर्ज होंगे नाम

नरेश सोनी, प्रधान संपादक

हजारीबाग (न्यूज़ प्रहरी):

हजारीबाग पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में शनिवार को जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारियों के साथ एक उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी पर्व-त्योहारों में विधि-व्यवस्था बनाए रखने, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, संगठित अपराध पर लगाम और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए।

Hazaribagh Superintendent of Police conducting district crime review meeting with DSPs and SHOs

अगस्त माह में दर्ज हुए 289 कांड, 666 का हुआ निष्पादन

बैठक के दौरान अगस्त 2026 की मासिक उपलब्धियों की समीक्षा की गई। जिले के विभिन्न थानों में माह अगस्त में कुल 289 नए कांड दर्ज हुए, जिसके सापेक्ष पूर्व के मामलों सहित कुल 666 कांडों का सफल निष्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त, प्राप्त 1100 वारंट व कुर्की के विरुद्ध 1396 का निष्पादन किया गया तथा 1067 प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों के सापेक्ष 1137 का भौतिक सत्यापन पूर्ण किया गया।

बैठक में दिए गए 12 प्रमुख दिशा-निर्देश

  • त्योहारों में शांति व्यवस्था: आगामी गणेश चतुर्थी एवं विश्वकर्मा पूजा को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ाने का आदेश दिया गया।
  • महिला अपराध व पोक्सो पर 60 दिन की डेडलाइन: महिला उत्पीड़न, छेड़खानी, दुष्कर्म और पोक्सो से संबंधित सभी लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकतम 60 दिनों के भीतर अनुसंधान पूर्ण कर निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया गया।
  • 2026 से पूर्व के लंबित मामलों का निपटारा: वर्ष 2026 के पूर्व के सभी पुराने लंबित कांडों को प्राथमिकता सूची में रखकर अविलंब समाप्त करने को कहा गया।
  • विशेष वारंट-कुर्की अभियान: सभी थानों में लंबित पड़े जमानती, गैर-जमानती वारंट, इश्तेहार एवं कुर्की-जब्ती के तामिले हेतु विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा।
  • थाना दिवस और भूमि विवाद समाधान: प्रत्येक सप्ताह थाना परिसर में 'थाना दिवस' का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय अंचलाधिकारी (सीओ) के साथ समन्वय कर भूमि विवादों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया जाएगा। साथ ही साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और यातायात नियमों पर जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
  • नशा तस्करी पर प्रहार: अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री के अड्डों को चिह्नित कर तस्करों और पेडलर्स की धरपकड़ के लिए विशेष छापेमारी दल गठित करने के निर्देश दिए गए।
  • सीसीए और गुंडा पंजी की कार्रवाई: संगठित आपराधिक गिरोहों, अवैध खनन में लिप्त तत्वों और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए), थाना हाजिरी का प्रस्ताव भेजने तथा उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने का आदेश दिया गया।
  • अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस: कोयला, बालू और पत्थर के अवैध उत्खनन व परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए संबंधित सीओ और जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) के साथ संयुक्त छापेमारी करने का निर्देश दिया गया।
  • साइबर अपराधियों की धरपकड़: साइबर अपराध से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने और संलिप्त साइबर ठगों की अविलंब गिरफ्तारी का टास्क सौंपा गया।
  • जनसुनवाई पर विशेष जोर: सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि वे थाने पहुंचने वाले आम नागरिकों की फरियाद संवेदनशीलता से सुनें और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
  • दागियों पर पैनी नजर: विगत 5 वर्षों के दौरान जेल से छूटकर बाहर आए सभी अपराधियों की अद्यतन सूची तैयार कर उनकी वर्तमान गतिविधियों और संपर्कों पर निरंतर निगरानी रखने का आदेश दिया गया।

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