HAZARIBAGH: में धारा 163 लागू , होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुड़दंगबाजों पर रहेगी पैनी नजर।
हजारीबाग। होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी आदित्य पाण्डेय ने पूरे हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 02 मार्च से 04 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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| "विभागीय अधिकारीक आदेश" |
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर सख्त पाबंदी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर किसी भी तरह के भड़काऊ सांप्रदायिक मैसेज, ऑडियो या वीडियो पोस्ट करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति या ग्रुप एडमिन इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हुड़दंगबाजी और जबरदस्ती रंग खेलने पर रोक
निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध गुलाल या रंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन और होली के कार्यक्रमों के दौरान किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, होली के दिन किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी या आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
लाउडस्पीकर और होलिका दहन के लिए नियम
ध्वनि विस्तारक यंत्र: रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा।
होलिका दहन: कार्यक्रम ऐसे स्थानों पर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं जो बिजली के पोल और अत्यधिक भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर हों।
यातायात: किसी भी आयोजन से सड़क यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
इन कार्यों में मिलेगी छूट
यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्यों में नियुक्त पदाधिकारियों, पुलिस बल और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, शव यात्रा और शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे शांतिप्रिय और नशामुक्त होकर भाईचारे के साथ होली का आनंद लें।

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