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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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हजारीबाग में कल NEET (UG) की परीक्षा: 9 केंद्रों पर धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के भीतर बाहरी प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी

हजारीबाग में कल NEET (UG) की परीक्षा: 9 केंद्रों पर धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के भीतर बाहरी प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी

दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक एक पाली में होगा कड़ा इम्तिहान; सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर सख्त रोक

हजारीबाग। मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक नीट (यूजी) 2026 का आयोजन कल, यानी 03 मई (रविवार) को होने जा रहा है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने इस परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। सदर क्षेत्र के कुल 9 केंद्रों पर परीक्षा एक पाली में दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

Exam UG 

सुरक्षा घेरा: धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार:

100 मीटर का दायरा: परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।

हथियारों पर रोक: लाठी, भाला, आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

कदाचार रोकने के लिए सख्त निर्देश

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना प्रतिबंधित है। परीक्षार्थी अपने साथ केवल एडमिट कार्ड और आवश्यक दस्तावेज ही ले जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है ताकि परीक्षार्थियों को कोई व्यवधान न हो।

प्रशासन की पैनी नजर

यह निषेधाज्ञा आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात सरकारी अधिकारियों और पुलिस बलों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सदर क्षेत्र के सभी 9 केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की गई है।

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