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Editor: Naresh Prasad Soni
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हजारीबाग: नगर निगम मतगणना को लेकर सुरक्षा पुख्ता, सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने लागू की निषेधाज्ञा

हजारीबाग नगर निगम चुनाव 2026 की मतगणना 27 फरवरी को होगी। SDM ने कृषि बाजार समिति परिसर में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जानें क्या हैं प्रति
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हजारीबाग: नगर निगम मतगणना को लेकर सुरक्षा पुख्ता, सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने लागू की निषेधाज्ञा
"Ai द्वारा जेनरेटेड फोटो है।"

हजारीबाग। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित 'नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026' के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम की मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।

मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

आगामी 27 फरवरी 2026 को कृषि उत्पादन बाजार समिति, हजारीबाग के प्रांगण में प्रातः 8:00 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केंद्र के भीतर केवल अधिकृत पास धारक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

प्रमुख प्रतिबंध और दिशानिर्देश

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मतगणना की सुचिता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:

विजय जुलूस पर रोक: बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार के विजय जुलूस, रैली, सभा या धरना-प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण: 'द झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज ऑफ लाउडस्पीकर्स एक्ट, 1955' के तहत रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा।

सोशल मीडिया पर निगरानी: फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के भ्रामक या भड़काऊ संदेश प्रसारित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी भी तय की गई है।

भीड़ पर नियंत्रण: मतगणना केंद्र के समीप पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी, ताकि शांति भंग न हो।

यह आदेश 27 फरवरी 2026 को सुबह 4:00 बजे से मतगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों, पुलिस बल और मान्यता प्राप्त गणना अभिकर्ताओं (Counting Agents) पर लागू नहीं होगा।

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