12 मार्च को झारखंड बार काउंसिल चुनाव: हजारीबाग में 1541 अधिवक्ता करेंगे मतदान, जानें CCTV और मोबाइल बैन से जुड़े सख्त नियम
हजारीबाग: झारखंड राज्य बार काउंसिल के आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। पूरे राज्य में 12 मार्च को मतदान होना तय हुआ है। इस चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए हजारीबाग में विशेष और सख्त इंतजाम किए गए हैं। हजारीबाग बार संघ के महासचिव सुमन कुमार सिंह को इस अहम चुनाव के लिए पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer) नियुक्त किया गया है।
![]() |
| झारखंड राज्य बार काउंसिल चुनाव को लेकर हजारीबाग बार संघ में मतदान की तैयारियां पूरी। |
हजारीबाग में 1541 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग
पीठासीन पदाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने चुनाव की तैयारियों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हजारीबाग बार संघ स्थित मतदान केंद्र पर कुल 1541 अधिवक्ता मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए अंतिम मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है। पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पीठासीन पदाधिकारी के नेतृत्व में अलग-अलग विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो मतदान के दिन मतदाताओं को हर संभव सहयोग प्रदान करेंगी।
मतदान का समय और पहचान पत्र की अनिवार्यता
चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए वोटिंग को दो पालियों में बांटा गया है:
प्रथम पाली: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
दूसरी पाली: दोपहर 1:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।
वोटिंग के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?
मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए अधिवक्ता संघ या झारखंड राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया आई-कार्ड (ID Card) दिखाना अनिवार्य होगा। यदि किसी मतदाता के पास संयोगवश ये दोनों कार्ड उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें झारखंड राज्य बार काउंसिल से निर्गत निबंधन (Registration) की मूल प्रति साथ लानी होगी। इसके बिना मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी।
लाइव टेलीकास्ट, CCTV की नजर और सख्त पाबंदियां
चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य बार काउंसिल से कड़े दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनका सख्ती से पालन किया जाएगा:
कड़ी निगरानी: पूरी चुनावी प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा पूरा मतदान केंद्र और उसके आसपास का क्षेत्र सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की 24 घंटे निगरानी में रहेगा।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूर्ण बैन: प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार, मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है।
भीड़-भाड़ पर रोक: मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों के जमावड़े और प्रचार-प्रसार को सख्त वर्जित किया गया है।

No comments
Post a Comment