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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर दो दिवसीय राजकीय शोक घोषित, 7 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद; अधिसूचना जारी

मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर झारखंड में 6 और 7 सितंबर को राजकीय शोक घोषित। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, 7 सितंबर को सरकारी छुट्टी।
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झारखंड सरकार ने की दो दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा: राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, 7 सितंबर को राज्य के सभी सरकारी दफ्तर बंद

नरेश सोनी, प्रधान संपादक

रांची (न्यूज़ प्रहरी):

झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार के आकस्मिक निधन पर राज्य सरकार ने दो दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश पत्र जारी कर दिया गया है।

Jharkhand government official notification declaring two day state mourning on demise of minister Sudivya Kumar

मर्सी अस्पताल गिरिडीह में हुआ निधन

विशेष कार्य पदाधिकारी अखिलेश कुमार सिन्हा द्वारा जारी पत्र संख्या 988 के अनुसार, मंत्री सुदिव्य कुमार का निधन 06 सितंबर 2026 की सुबह गिरिडीह स्थित मर्सी अस्पताल में हुआ। उनके असमय निधन से पूरे राज्य और प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।

Jharkhand government official notification declaring two day state mourning on demise of minister Sudivya Kumar

राजकीय शोक के दौरान लागू होंगे ये नियम

दिवंगत मंत्री के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा 06 सितंबर 2026 और 07 सितंबर 2026 को दो दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान निम्न व्यवस्थाएं प्रभावी रहेंगी:

  • आधा झुका रहेगा तिरंगा: राजकीय शोक की अवधि के दौरान राज्य के उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां नियमित रूप से ध्वजारोहण किया जाता है।
  • समारोहों पर रोक: इस अवधि में किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह, उत्सव या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
  • 7 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश: राज्य सरकार के निर्णय के तहत 07 सितंबर 2026 को राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।

कार्मिक विभाग को जारी हुए निर्देश

मंत्रिमंडल सचिवालय ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को 07 सितंबर 2026 को सभी सरकारी कार्यालयों को बंद रखने से संबंधित औपचारिक आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया है। इस आदेश की प्रति राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय (भारत सरकार), झारखंड उच्च न्यायालय, लोकायुक्त कार्यालय, विधानसभा सचिवालय और सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।

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