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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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हजारीबाग: DLSA का चौपारण में कानूनी जागरूकता शिविर, टोल-फ्री नंबर 15100 से मिलेगी मुफ्त सहायता

न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा के मार्गदर्शन में 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत चौपारण में शिविर आयोजित। जानिए मुफ्त कानूनी मदद की प्रक्रिया।
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हजारीबाग: DLSA के 90 दिवसीय अभियान के तहत चौपारण में कानूनी जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को साइबर क्राइम और घरेलू हिंसा पर किया जागरूक

हजारीबाग: आम नागरिकों और विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने तथा समाज में कानूनी साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के दिशा-निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), हजारीबाग द्वारा संचालित 90 दिवसीय विशेष विधिक जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को चौपारण प्रखंड में दो महत्वपूर्ण कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

Hazaribagh: अब घर बैठे मिलेगी मुफ्त कानूनी सलाह! DLSA ने चौपारण में जारी किया Helpline Number 15100.

यह शिविर चौपारण प्रखंड के पाण्डेयबारा पंचायत भवन तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, केसठ में सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

​शीर्ष न्यायिक पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में चल रहा अभियान

​यह व्यापक जागरूकता महाअभियान हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए (DLSA) अध्यक्ष ध्रुव चंद्र मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन तथा डीएलएसए सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी की सीधी निगरानी में जिले भर में संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरल भाषा में कानूनी ज्ञान पहुंचाना है।

​अधिकार मित्रों ने दी साइबर अपराध और डायन प्रथा उन्मूलन की जानकारी

​आयोजित शिविरों में विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकार मित्रों ने विद्यार्थियों और स्थानीय ग्रामीणों को रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानूनी प्रावधान।
  • डायन-भूत प्रतिषेध अधिनियम और सामाजिक कुप्रथाओं का अंत।
  • नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव और युवा पीढ़ी पर इसका असर।
  • साइबर अपराध (Cyber Crime) से बचाव और डिजिटल सुरक्षा के उपाय।

​घर बैठे निःशुल्क विधिक सहायता और 15100 टोल-फ्री नंबर की दी जानकारी

​शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया गया कि छोटे-छोटे आपसी और पारिवारिक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बातचीत और आपसी सहमति के आधार पर ऐसे मामलों का पूर्णतः निःशुल्क समाधान कराया जाता है।

योजनाओं के मुख्य बिंदु:

  • निःशुल्क अधिवक्ता: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्राधिकार द्वारा मुफ्त में वकील (अधिवक्ता) उपलब्ध कराया जाता है।
  • महिला कल्याण योजनाएं: शिविर में उपस्थित महिलाओं को नालसा (NALSA) और झालसा (JHALSA) की विभिन्न जनकल्याणकारी और सुरक्षात्मक योजनाओं से अवगत कराया गया।
  • टोल-फ्री नंबर 15100: आम जनता को राष्ट्रीय कानूनी सहायता टोल-फ्री नंबर 15100 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके जरिए कोई भी नागरिक घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह और विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

​प्राचार्य का संबोधन और दिग्गजों की उपस्थिति

​केसठ स्थित विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने विद्यार्थियों के जीवन में कानूनी साक्षरता के महत्व को रेखांकित किया। इस जागरूकता शिविर को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के साथ-साथ अधिकार मित्र हरेंद्र राणा, स्मिता कुमारी, रेखा कुमारी, नंदा देवी एवं रेहाना खातून आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई।

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