-->
होम राशिफल
YouTube
ई-पेपर राज्य चुनें
EDITOR: NARESH PRASAD SONI
--:--
...
🌤
--°C
Special Offer
🎙️ न्यूज़ प्रहरी रिपोर्टर बनें
क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज बनना चाहते हैं?
मात्र 5 मिनट में अपनी पत्रकार ID एवं अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करें!
Principal District Judge Dhruv Chandra Mishra लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
Principal District Judge Dhruv Chandra Mishra लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

Hazaribagh DLSA Mega Camp: हजारीबाग के 16 प्रखंडों में मेगा विधिक शिविर, 55.57 करोड़ की योजनाओं का वितरण! ⚖️🚨

 हजारीबाग के सभी 16 प्रखंडों में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर: ₹55.57 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण, 3.85 लाख लाभुकों को मिला सीधा लाभ!

हजारीबाग (न्यूज़ प्रहरी विशेष ब्यूरो):

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को हजारीबाग जिले के सभी 16 प्रखंडों में वृहद मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से जिले भर में कुल 55 करोड़ 57 लाख 28 हजार 250 रुपये की परिसंपत्तियों और कल्याणकारी योजनाओं का वितरण 3 लाख 85 हजार 613 लाभुकों के बीच किया गया।

Principal District Judge Dhruv Chandra Mishra inaugurating DLSA Mega Legal Camp in Hazaribagh

​मुख्य कार्यक्रम सदर प्रखंड परिसर में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा, एडिशनल एसपी अमित कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम गोस्वामी, डीएलएसए सचिव कुमार विपुल, सदर बीडीओ, सदर सीओ व सीडीपीओ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक झारखंडी लोकगीत व स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया।

शिविर के मुख्य बिंदु एवं संबोधन:

  • कानूनी व आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर: प्रधान जिला जज ध्रुव चन्द्र मिश्रा ने कहा कि आम जनता को कानूनी जागरूकता के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त होना बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से सजग रहकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने तथा सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन केवल मान्यता प्राप्त बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ही करने का आह्वान किया।
  • न्याय सबके लिए: डीएलएसए सचिव कुमार विपुल एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने दोहराया कि प्राधिकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक त्वरित न्याय, विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है।

वितरित प्रमुख योजनाएं व लाभ:

  • सामाजिक सुरक्षा: वृद्धा/विधवा/दिव्यांग पेंशन स्वीकृति पत्र, धोती-साड़ी योजना का वितरण।
  • वित्तीय समावेशन: जेएसएलपीएस (JSLPS) सखी मंडल की दीदियों को मुद्रा लोन व क्रेडिट लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)।
  • राजस्व व प्रमाण पत्र: जॉब कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र एवं दाखिल-खारिज (नामांतरण) शुद्धि प्रमाण पत्र।
  • महिला व बाल विकास: सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ, स्कूली बच्चों को बैग व पाठ्य पुस्तकें।
  • दिव्यांगजन सहायता: जरूरतमंदों को हियरिंग एड (श्रवण यंत्र) व सहायक उपकरण।

डालसा के तत्वाधान में आंगो और टाटीझरिया पंचायत में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन, टोल फ्री नंबर 15100 जारी

डालसा के तत्वाधान में आंगो और टाटीझरिया पंचायत में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन, टोल फ्री नंबर 15100 जारी

90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाई जा रही विधिक साक्षरता; प्रधान जिला न्यायाधीश और सचिव डालसा की मॉनिटरिंग में चल रहा अभियान।

हजारीबाग: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DALSA), हजारीबाग के बैनर तले जिले में व्यापक स्तर पर 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज शनिवार को बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत आंगो पंचायत एवं टाटीझरिया प्रखंड अंतर्गत टाटीझरिया पंचायत के विभिन्न गांवों, कस्बों और प्रमुख चौक-चौराहों पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों के बीच विधिक साक्षरता का प्रसार किया गया।

Alt.

यह पूरा महा-अभियान प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग ध्रुव चंद्र मिश्रा एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग डॉ. रवि प्रकाश तिवारी की सीधी देखरेख और कुशल मॉनिटरिंग में संचालित किया जा रहा है।

घरेलू हिंसा, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अधिकार मित्रों ने जगाई अलख

शिविरों में मुख्य रूप से प्राधिकार द्वारा प्रशिक्षित अधिकार मित्रों ने उपस्थित ग्रामीणों को कानून से संबंधित उनके अधिकारों और प्रावधानों के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकार मित्रों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, बाल विवाह, बाल श्रम और दहेज प्रथा के विरुद्ध कड़ी कानूनी धाराओं की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को इन सामाजिक और कानूनी अपराधों से बचने के उपाय व व्यावहारिक सुझाव भी दिए।

घर बैठे 'न्याय सदन' से मिलेगी निशुल्क कानूनी सहायता, हेल्पलाइन नंबर 15100 लॉन्च

शिविर में उपस्थित वक्ताओं ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि 'न्याय सदन' (डालसा) एक ऐसी जगह है, जहां समाज के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोग बिना किसी खर्च के निशुल्क विधिक परामर्श और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आम जनता की सहूलियत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 लॉन्च किया गया है। इस नंबर के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे-बैठे अनुभवी वकीलों से विधिक परामर्श प्राप्त कर सकता है, जो कि पूरी तरह से निशुल्क (Free of Cost) है।

इस आउटरीच कार्यक्रम में आंगो और टाटीझरिया पंचायत के सैकड़ो महिला व पुरुष ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से प्रशिक्षित अधिकार मित्र खुशबू कुमारी, रोहितेश्वर प्रसाद, दिलीप कुमार, हिना तिर्की, प्रशांत कुमार एवं उमाशंकर महतो सहित कई गणमान्य लोग सक्रिय रूप से उपस्थित रहे।

शीर्षक: हाशिये के समाज तक कानून की पहुंच और विधिक जागरूकता

भारत जैसे विकासशील देश में न्याय की अवधारणा तब तक अधूरी है, जब तक कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी न हो। हजारीबाग डालसा द्वारा बड़कागांव के आंगो और टाटीझरिया जैसे ग्रामीण इलाकों में जाकर 90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम चलाना न्याय को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक बेहद प्रभावी कदम है। अक्सर जागरूकता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के लोग घरेलू हिंसा, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते या फिर अदालती खर्चों के डर से चुप रह जाते हैं। ऐसे में 'न्याय सदन' की भूमिका और टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी देना ग्रामीण जनता के लिए एक संबल की तरह है। यह पहल न केवल दबे-कुचले वर्गों में कानून के प्रति विश्वास जगाएगी, बल्कि उन्हें बिना किसी आर्थिक बोझ के गरिमापूर्ण न्याय पाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।

© 2025 News Prahari. All Rights Reserved. | Reg No: JH-11-0021972