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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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हजारीबाग: कटकमदाग के प्रोग्रेसिव हाई स्कूल में DLSA की पाठशाला; छात्र-छात्राओं को सिखाए गए पोक्सो एक्ट, साइबर सुरक्षा और कानून के कड़े नियम

कटकमदाग के प्रोग्रेसिव हाई स्कूल में DLSA का कानूनी जागरूकता शिविर। छात्रों को पोक्सो एक्ट, साइबर हेल्पलाइन और मुफ्त कानूनी सहायता की दी गई जानकारी।
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हजारीबाग: कटकमदाग के प्रोग्रेसिव हाई स्कूल में DLSA की पाठशाला; छात्र-छात्राओं को सिखाए गए पोक्सो एक्ट, साइबर सुरक्षा और कानून के कड़े नियम

चलकुशा प्रखंड के चौक-चौराहों पर भी लगा विधिक शिविर: पीएलवी (PLV) की टीम ने ग्रामीणों को सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ किया जागरूक, टोल-फ्री नंबर 15100 की दी जानकारी।

हजारीबाग। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JALSA) के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), हजारीबाग के बैनर तले जिले के सुदूर ग्रामीण और स्कूली क्षेत्रों में 90 दिवसीय विशेष कानूनी जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार (16 मई 2026) को कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत प्रोग्रेसिव हाई स्कूल परिसर में एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों और देश के महत्वपूर्ण कानूनों की बुनियादी जानकारी देकर सशक्त बनाया गया।

90 Dino Ke Vishesh Jagrukta Abhiyan.

स्कूली बच्चों को दी गई पोक्सो एक्ट और घरेलू हिंसा की जानकारी

विद्यालय में आयोजित इस शिविर का कुशल संचालन कटकमदाग प्रखंड के पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLV) तरुण कुमार सिन्हा, नवाज शरीफ, रुपेश रंजन, अनिल रंजन, उमेश कुमार एवं सूरज कुमार की टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रबुद्ध वक्ताओं ने विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील विषयों पर विस्तार से जानकारी दी:

पोक्सो एक्ट (POCSO Act): बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करने वाले कड़े पोक्सो कानून के बारे में जागरूक किया गया।

घरेलू हिंसा और बाल श्रम: समाज में महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न को रोकने तथा बाल श्रम के खिलाफ बने कानूनों की जानकारी दी गई।

नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव: युवाओं को नशे की लत से दूर रहने और इसके मानसिक व सामाजिक नुकसानों से अवगत कराया गया।

डायन प्रथा और मोटर वाहन अधिनियम: समाज में फैले अंधविश्वास (डायन-भूत प्रतिषेध अधिनियम) पर कड़ा प्रहार किया गया, साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों की महत्ता समझाई गई।

चलकुशा प्रखंड के चौक-चौराहों पर भी सजी विधिक चौपाल

विधिक प्राधिकार की यह मुहिम केवल स्कूलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसी कड़ी में चलकुशा प्रखंड के चलकुशा पंचायत सहित विभिन्न ग्रामीण चौक-चौराहों पर भी समानांतर शिविरों का आयोजन किया गया। यहाँ आम ग्रामीणों को राष्ट्रीय लोक अदालत और मासिक लोक अदालत के माध्यम से लंबे समय से लंबित मुकदमों के त्वरित और आपसी सहमति से निष्पादन (सुलह-समझौते) के लाभ समझाए गए।

मुफ्त वकील और टोल-फ्री नंबर्स के बारे में किया जागरूक

शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक ऐसा मंच है जहाँ छोटे-छोटे आपसी विवादों का समाधान बिना एक भी रुपया खर्च किए बातचीत के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके अलावा जरूरतमंदों को कोर्ट कचहरी के लिए निःशुल्क सरकारी अधिवक्ता (वकील) उपलब्ध कराने की व्यवस्था की भी जानकारी दी गई।

प्रशासन द्वारा जारी दो महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स पर विशेष जोर दिया गया:

राष्ट्रीय विधिक टोल-फ्री नंबर (15100): इस पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकता है।

साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर (1930): डिजिटल धोखाधड़ी या ऑनलाइन ठगी की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए इस नंबर का उपयोग करने की सलाह दी गई।

इनकी रही मुख्य उपस्थिति

कटकमदाग और चलकुशा प्रखंड में आयोजित इन कार्यक्रमों में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, स्थानीय ग्रामीण महिला-पुरुष सहित मुख्य रूप से पीएलवी नरेश कुमार, नवाब फैजल एवं किशोर साव उपस्थित रहे और अभियान को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दिया।

संपादकीय संदेश (न्यूज़ प्रहरी दृष्टिकोण): ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पोक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक व संवेदनशील विषयों पर बच्चों को जागरूक करना जिला विधिक सेवा प्राधिकार की एक बेहद दूरदर्शी पहल है। स्कूली स्तर पर मिली यह कानूनी साक्षरता भविष्य में एक जागरूक और अपराधमुक्त समाज की नींव रखने में मील का पत्थर साबित होगी।

प्रस्तुति: जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग।

रिपोर्ट: न्यूज़ प्रहरी डेस्क।

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