🏢 हजारीबाग: बिना लाइसेंस चल रहे लॉज और हॉस्टलों पर होगी कानूनी कार्रवाई, नगर निगम ने दी सख्त चेतावनी
हजारीबाग: शहरी क्षेत्र में बिना पंजीकरण और अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के संचालित हो रहे हॉस्टलों और लॉजों के खिलाफ नगर निगम ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 'धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, होटल, हॉस्टल, लॉज निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली 2013' के तहत नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी हॉस्टलों और लॉजों के लिए आधिकारिक लाइसेंस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ जल्द ही कानूनी डंडा चलेगा।
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| Assistant Municipal Commissioner Anil Pandey and City Manager Upendra Kumar inspecting hostels at Babu Gaon Chowk |
📍 बाबू गांव चौक और कृष्णापुरी में निगम की टीम का औचक निरीक्षण
नगर आयुक्त के निर्देश पर बीते कल नगर निगम की एक विशेष टीम द्वारा शहर के प्रमुख छात्र बहुल इलाकों— बाबू गांव चौक तथा कृष्णापुरी का औचक दौरा किया गया। इस अभियान के दौरान:
- टीम ने लगभग 20 से 30 लॉज और हॉस्टलों का मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण (Physical Verification) किया।
- निरीक्षण के दौरान बिना लाइसेंस पाए गए संचालकों को जल्द से जल्द नगर निगम से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के कड़े निर्देश दिए गए।
- अधिकारियों द्वारा संचालकों को लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी भी मौके पर दी गई।
⚠️ समय पर लाइसेंस नहीं लिया तो सील होंगे लॉज: नगर आयुक्त
नगर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए शहर के सभी लॉज और हॉस्टल संचालकों को अंतिम चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा के भीतर जिन संचालकों ने नगर निगम से अपनी आधिकारिक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त नहीं की, उनके खिलाफ निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और संस्थान को सील करना भी शामिल है। निगम ने सभी संचालकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने दस्तावेजों को जल्द से जल्द दुरुस्त करा लें।
अभियान में ये अधिकारी रहे शामिल:
इस विशेष जांच एवं जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर अनिल पांडे, सिटी मैनेजर उपेंद्र कुमार, तहसीलदार सूरज कुमार और तहसीलदार उदयराम सहित नगर निगम के कई अन्य कर्मी शामिल थे।

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