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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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Hazaribagh Food Safety Raid: हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, बिना एक्सपायरी डेट के सरसों तेल जब्त, मचा हड़कंप

हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। गोला रोड से बिना एक्सपायरी डेट की सरसों तेल की बोतलें जब्त, दुकान पर कार्रवाई शुरू।
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Hazaribagh Food Safety Inspection: हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा, एक्सपायरी डेट गायब मिलने पर भारी मात्रा में सरसों तेल जब्त

हजारीबाग:

हजारीबाग शहर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को सघन जांच अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मंजर हुसैन और अमरीश पांडे के नेतृत्व में विभाग की टीम ने मेन रोड से लेकर गोला रोड तक विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।

Hazaribagh Food Safety Department inspection and mustard oil seizure drive at Gola Road

​इस कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, निर्माण तिथि (Manufacturing Date) और उपभोग की अंतिम तिथि (Expiry Date) की गहनता से पड़ताल की गई।

गोला रोड के प्रतिष्ठान से जब्त हुआ नियमविरुद्ध पैकेज्ड सरसों तेल

​निरीक्षण अभियान के दौरान गोला रोड स्थित राज कुमार संतोष कुमार नामक दुकान की जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि दुकान में बिक्री के लिए रखी गई 'कृष्णा कच्ची घानी सरसों तेल' की बोतलों पर नियमसंगत समाप्ति तिथि (Expiry Date) अंकित नहीं थी।

  • जब्ती का विवरण: टीम ने बिना एक्सपायरी डेट के बेची जा रही कृष्णा कच्ची घानी सरसों तेल की 910 ग्राम की 20 बोतलें और 500 ग्राम की 01 बोतल को तुरंत प्रभाव से जब्त कर लिया।
  • कानूनी कार्रवाई: बिना निर्धारित लेबलिंग और एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों का भंडारण व बिक्री करने के आरोप में संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

व्यापारियों को सख्त निर्देश: मानक उल्लंघन पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई

​जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने क्षेत्र के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि:

खाद्य सुरक्षा विभाग के मुख्य दिशा-निर्देश:

  • ​किसी भी परिस्थिति में बिना निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट या अधूरी लेबलिंग वाले खाद्य पदार्थों का भंडारण अथवा बिक्री न करें।
  • ​सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने पास वैध खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रखें।
  • ​मानकों में थोड़ी सी भी अनदेखी पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

​विभाग ने स्पष्ट किया है कि हजारीबाग जिले में आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ रोकने के लिए इस प्रकार का सघन औचक निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। इस अभियान में विभाग के विकास शर्मा और सूरज कुमार भी मुख्य रूप से शामिल रहे।

Information and Public Relations Office, Hazaribagh (Press Release No: 480/25.07.2026)

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