JPSC-JSSC की भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक: 22 परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत; 15 सितंबर को अगली सुनवाई
राँची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस बड़े फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट के इस आदेश से उन हजारों सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति की उम्मीद में थे और अनिश्चितता का सामना कर रहे थे।
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| Jharkhand High Court building stay order on JPSC JSSC exam cancellation |
प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की दलील पर मिला अंतरिम आदेश
जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया:
- याचिकाकर्ताओं का तर्क: अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को एकतरफा रद्द करना उन परीक्षार्थियों के साथ सरासर अन्याय है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की है।
- प्राकृतिक न्याय का हनन: वकीलों ने तर्क रखा कि बिना किसी व्यक्तिगत अनियमितता के पूरी परीक्षा को निरस्त कर देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का सीधा उल्लंघन है।
15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
राज्य सरकार द्वारा 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में कुल चार याचिकाएँ दायर की गई थीं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
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