हजारीबाग शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री का समय बदला: अब सुबह 8 से रात 9 बजे तक बड़े मालवाहकों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित, SDM ने जारी किया आदेश
नरेश सोनी प्रधान सम्पादक न्यूज़ प्रहरी।
हजारीबाग। जिला जनसंपर्क कार्यालय और अनुमंडल प्रशासन के सौजन्य से हजारीबाग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शहर के व्यस्तम इलाकों और मुख्य चौक-चौराहों पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम से आम जनता को मुक्ति दिलाने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
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| Hazaribagh Heavy Vehicles No Entry Time 2026 |
सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) आदित्य पांडेय के विशेष निर्देश पर शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए भारी मालवाहक वाहनों (Heavy Vehicles) के प्रवेश समय में आंशिक संशोधन किया गया है। नए आदेश के तहत अब शहर के भीतर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिदिन सुबह 08:00 बजे से लेकर रात्रि 09:00 बजे तक पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
इन 8 प्रमुख प्रवेश द्वारों (रूटों) पर प्रभावी रहेगी नो-एंट्री
एसडीएम द्वारा जारी अधिकारिक आदेश के मुताबिक, शहर के सीमावर्ती और प्रवेश बिंदुओं पर तय समय (सुबह 08:00 बजे से रात 09:00 बजे तक) के दौरान भारी मालवाहकों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। निर्धारित आदेश के तहत निम्नलिखित 8 प्रमुख स्थानों पर नो-एंट्री प्रभावी रहेगी:
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- भारत माता चौक (बाईपास मोड़) के समीप
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- रसुलीगंज चौक के पास (बड़कागांव की ओर से आने वाले वाहनों के लिए)
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- रेलवे ओवर ब्रिज, लेपो रोड के पास मोड़ पर
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- छड़वा गदोखर मोड़ के समीप
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- सिंघानी मोड़ के पास
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- चानो रोड ओवर ब्रिज के पास
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- नगवां टोल प्लाजा / बाइपास मोड़ के समीप
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- ग्राम बेंदी (कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत)
नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर होगी सख्त कार्रवाई
सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री आदित्य पांडेय ने इस नए ट्रैफिक नियम को धरातल पर कड़ाई से लागू करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), संबंधित क्षेत्रों के अंचल अधिकारियों (CO), थाना प्रभारियों और यातायात (Traffic) पुलिस पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
एसडीएम ने कहा है कि इस आदेश का शत-प्रतिशत और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि कोई भी भारी मालवाहक वाहन शहर की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आम नागरिकों को मिलेगी जाम से बड़ी राहत
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस नए नियम के लागू होने से दिन के समय शहर की मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव पूरी तरह से कम हो जाएगा। इससे न केवल स्कूली बच्चों, कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि शहर के भीतर होने वाली छोटी-बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी लगभग समाप्त हो जाएगी।

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