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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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Ranchi Traffic Police Campaign: रांची में यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई; 1 लाख से अधिक चालान कटे, फर्जी नंबर प्लेट पर दर्ज होगी FIR

 

Ranchi Traffic Police Action: रांची में यातायात पुलिस का सख्त अभियान; जुलाई महीने में कटे 1.20 लाख से अधिक चालान, फर्जी नंबर प्लेट पर होगी FIR

रांची (News Prahari Desk): राजधानी रांची की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त रुख अपनाए हुए है। वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) रांची के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक (यातायात) के नेतृत्व में शहर के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक विशेष जांच अभियान चलाया गया।

https://www.newsprahari.in/2026/07/ranchi-traffic-police-drive-1-lakh-challan-july-2026-fake-number-plate-warning.html

​इस विशेष अभियान के तहत नियम तोड़ने वाले दोपहिया व चारपहिया वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर ही फाइन वसूलने के साथ-साथ ई-चालान निर्गत किए गए।

Ranchi Traffic Police checking vehicles during a special drive against traffic rule violators in Ranchi city

जुलाई महीने में रिकॉर्ड 1,20,197 चालान निर्गत

​रांची यातायात पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक पूरे महीने चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान में कुल 1,20,197 चालान काटे गए हैं।

​यातायात पुलिस के अनुसार, ये चालान मुख्य रूप से निम्नलिखित नियमों के उल्लंघन पर निर्गत किए गए:

  • ​बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना
  • ​कार चलाते समय सीटबेल्ट न लगाना
  • ​ओवरस्पीडिंग (तेज रफ्तार) और खतरनाक ड्राइविंग
  • ​लाल बत्ती (रेड लाइट) का उल्लंघन करना
  • ​वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना
  • ​नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करना
  • ​बिना वैध लाइसेंस, इंश्योरेंस या प्रदूषण प्रमाणपत्र के वाहन चलाना

फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों पर सीधी FIR और जेल भेजने की चेतावनी

​इस चेकिंग अभियान के दौरान रांची यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों को एक बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कई मामलों में यह देखा गया है कि चालान और पुलिस से बचने के लिए कुछ चालक अपने वाहनों पर किसी अन्य वाहन का फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर परिचालन कर रहे हैं।

​यातायात पुलिस अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा:

"कोई भी वाहन चालक अपने वाहन पर किसी दूसरे वाहन का नंबर लगाकर परिचालन न करे। चेकिंग के दौरान यदि कोई भी वाहन चालक फर्जी या बदला हुआ नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो उस वाहन को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही संबंधित चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।"


रांची यातायात पुलिस की आम जनता से अपील

​रांची ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के सभी नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़कों पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें। पुलिस ने कहा कि यह चेकिंग अभियान जनता को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और हादसों में होने वाली अकाल मौतों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है।

​यातायात पुलिस ने चालकों से अपील की है कि वे हमेशा अपनी गाड़ी के वैध कागजात साथ रखें, गति सीमा का ध्यान रखें और जिम्मेदार नागरिक की तरह यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

Office of Senior Superintendent of Police (SSP) & Traffic SP Ranchi Official Press Release (Dated 31.07.2026)

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Ranchi Traffic News: रांची में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28 दिन में कटे 1 लाख से अधिक चालान; फर्जी नंबर प्लेट पर होगी FIR और जेल

 

Ranchi Traffic Police Drive: रांची में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; 28 दिनों में कटे 1 लाख से अधिक चालान, फर्जी नंबर प्लेट पर सीधी जेल

रांची (News Prahari Desk): राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है।

Ranchi Traffic Police inspecting vehicles and issuing challans during special traffic safety drive

वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) रांची के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (यातायात) रांची के नेतृत्व में शहर के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के नियमों का उल्लंघन करने वाले दोपहिया व चारपहिया वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई।

Ranchi Traffic Police inspecting vehicles and issuing challans during special traffic safety drive

​शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य मार्गों और संवेदनशील ट्रैफिक प्वाइंट्स पर यातायात पुलिस बलों द्वारा सघन जांच अभियान चलाकर चालान काटे गए और चालकों को यातायात नियमों के प्रति सख्त चेतावनी दी गई।

जुलाई महीने में 1,09,397 चालान निर्गत; आंकड़े देख उड़े होश

​रांची यातायात पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू माह में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है।

  • कार्रवाई की समय-सीमा: 01 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 2026 तक।
  • कुल निर्गत चालान: 1,09,397 (एक लाख नौ हजार तीन सौ संतानवे) चालान।

​पुलिस प्रशासन के अनुसार, चालान की यह बड़ी संख्या स्पष्ट करती है कि शहर में हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, ओवरस्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना, ट्रिपल राइडिंग और गलत दिशा (Wrong Side) में वाहन चलाना जैसी लापरवाहियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। यातायात विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों पर सीधी FIR और जेल भेजने की चेतावनी

​विशेष अभियान के दौरान रांची यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण सार्वजनिक चेतावनी (Public Alert) जारी की है। पुलिस के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व या चालक चालान और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अपने वाहनों पर दूसरे वाहनों की नंबर प्लेट (Fake/Duplicate Registration Number) लगाकर सड़कों पर परिचालन कर रहे हैं।

​यातायात पुलिस ने सख्त लहजे में अपील और निर्देश जारी करते हुए कहा:

"कोई भी वाहन चालक अपने वाहन में किसी दूसरे वाहन का नंबर लगाकर परिचालन न करें। चेकिंग के दौरान यदि कोई भी वाहन इस प्रकार के फर्जीवाड़े में पकड़ा जाता है, तो संबंधित वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दोषी वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।"


ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की अपील

​रांची यातायात पुलिस ने शहर के सभी नागरिकों और वाहन चालकों से जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि:

  1. ​अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए वाहनों का परिचालन हमेशा मोटर वाहन अधिनियम के तहत तय मानकों के अनुरूप ही करें।
  2. ​दुपहिया वाहन चलाते समय गुणवत्तापूर्ण हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें तथा चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
  3. ​वाहन के सभी वैध कागजात और असली नंबर प्लेट ही प्रदर्शित करें।

​यातायात पुलिस का यह विशेष अभियान आने वाले दिनों में भी रांची शहर के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा।

Office of Senior Superintendent of Police (SSP) & Superintendent of Police (Traffic), Ranchi Official Press Briefing (Dated: 28.07.2026)

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Hazaribagh DLSA Legal Camp: सिविल कोर्ट में कानूनी परामर्श शिविर, पुलिस अधिकारियों को POCSO और मोटर दुर्घटना कानून का दिया गया प्रशिक्षण

 

Hazaribagh DLSA Legal Camp: हजारीबाग सिविल कोर्ट में हितधारक कानूनी परामर्श शिविर, POCSO और मोटर दुर्घटना अधिनियम की बारीकियों पर दिया गया प्रशिक्षण

हजारीबाग:

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) हजारीबाग के बैनर तले शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में एक दिवसीय जिला स्तरीय हितधारक कानूनी परामर्श शिविर (District Level Stakeholder Legal Consultation Camp) का आयोजन किया गया।

​Hazaribagh Civil Court stakeholder legal consultation camp inauguration by Principal District and Sessions Judge Dhruv Chandra Mishra

​प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा की देखरेख और अगुवाई में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस विशेष प्रशिक्षण सह परामर्श शिविर में जिले भर के थानों के अनुसंधानकर्ताओं (Investigating Officers), थाना प्रभारियों, एलएडीसी (LADC) सदस्यों तथा मध्यस्थों ने हिस्सा लिया।

अनुसंधानकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण: प्रधान जिला जज ध्रुव चन्द्र मिश्रा

​शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा ने कहा कि किसी भी आपराधिक या कानूनी मामले में निष्पक्ष और सटीक न्याय सुनिश्चित करने में अनुसंधानकर्ता (Investigator) की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और हितधारकों को हमेशा विधि सम्मत (कानून के दायरे में) कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

  • बार संघ का आश्वासन: हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष राजकुमार और सचिव सुमन कुमार सिंह ने भी अपने संबोधन में न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अधिवक्ताओं और बार संघ की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
  • समस्याओं का समाधान: शिविर के दौरान विभिन्न थानों से आए अनुसंधानकर्ताओं ने जांच के दौरान आने वाली व्यावहारिक और तकनीकी कठिनाइयों को रखा, जिनका न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा सटीक कानूनी समाधान बताया गया।

POCSO Act और Motor Accident Laws पर दी गई विस्तृत जानकारी

​प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से पोक्सो (POCSO) एक्ट और मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम (Motor Vehicle Accident Act) के कानूनी पहलुओं और बारीकियों से अनुसंधानकर्ताओं को अवगत कराया गया:

विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश:

  • POCSO Act की प्रक्रियाएं: विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. आशिफ इकबाल ने अनुसंधानकर्ताओं को पोक्सो कानून के तहत पीड़िता का त्वरित बयान दर्ज करने, समय पर मेडिकल जांच कराने और निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने की पूरी कानूनी प्रक्रिया समझाई।
  • मोटर यान दुर्घटना अधिनियम: प्रशिक्षण दाता अधिवक्ता मो. मोअज्जम ने मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित नए कानूनों और समय सीमा पर बल दिया। उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं को निर्देशित किया कि दुर्घटना मामलों में समय पर डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट (DAR) अदालत में अनिवार्य रूप से जमा करें ताकि पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा मिल सके।

कार्यक्रम में ये प्रमुख हस्तियां रहीं उपस्थित

​कार्यक्रम का सफल मंच संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी ने किया।

​इस परामर्श शिविर में मुख्य रूप से न्यायिक पदाधिकारी मो. आशिफ इकबाल, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) राजीव त्रिपाठी, हजारीबाग बार संघ अध्यक्ष राजकुमार, सचिव सुमन कुमार सिंह, DLSA सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी, निबंधक (Registrar) दिव्यम चौधरी तथा जिले के लगभग सभी थानों के थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ता उपस्थित थे।

Press Release - District Legal Services Authority (DLSA), Hazaribagh

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